रायपुरः भाजपा नेता प्रकाश बजाज की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। महीला से धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे प्रकाश बजाज की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट रायपुर में मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश सुनील नंदे ने यह फैसला सुनाया है। बता दें मामले को लेकर प्रकाश बजाज ने रायपुर सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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गौरतलब है कि रायपुर के तेलीबांधा थाने में प्रकाश बजाज के खिलाफ महिला ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस बजाज को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि आरोपी प्रकाश बजाज फरार बताया जा रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने बजाज पर मकान खरीदी के मामले में दस लाख की ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला ने प्रकाश को साढ़े 7 लाख रुपए नकद और ढाई लाख रुपए का चेक दिया था। जब भी वह घर के बारे में बजाज से पूछती तो वह आनाकानी करता। पैसों की मांग करती थी तो प्रकाश बजाज उसे अकेले में बुलाता। तंग आकर महिला ने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने प्रकाश बजाज को गिरफ्तार किया था, जिसमे वो जमानत पर है। वहीं धोखाधड़ी मामले जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस किसी भी समय प्रकाश की गिरफ्तार कर सकती है।
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