राजधानी का एक और इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित, कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश | Containment zone declared in another area of the raipur, given instructions to strictly follow

राजधानी का एक और इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित, कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

राजधानी का एक और इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित, कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 PM IST
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Published Date: June 26, 2020 1:40 pm IST

रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सीता नगर, गोगांव (थाना गुढियारी) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में जुम्मन यादव का मकान, पूर्व में अनीता सरकार का मकान, उत्तर में रेल्वे लाईन,दक्षिण में ढालेंद्र साहू का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

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इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 1 द्वार होगा। यहां तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

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प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कंटेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए राकेश गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, संभाग 01, रायपुर मो.नं. 85180-19594, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग के लिए बांस-बल्ली की आपूर्ति के लिए बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेनमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था हेतु अरूण ध्रुव,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक-08, मो नं. 94242-38392,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर यू.एस अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर मो.नं. 93290-20527,भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु रविशंकर तिवारी थाना प्रभारी, थाना गुढियारी, रायपुर मो.नं. 94791-49100 को नियुक्त किया गया है।

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