राजधानी कलेक्टर ने साफ की तस्वीर, दुकानों पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई | Collector says Restrictions on shop as before, strict action on violation

राजधानी कलेक्टर ने साफ की तस्वीर, दुकानों पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

राजधानी कलेक्टर ने साफ की तस्वीर, दुकानों पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 PM IST
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Published Date: April 25, 2020 10:39 am IST

रायपुर। दुकान खोलने को लेकर व्यापारियों में बने संशय को रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारती दासन ने खत्म कर दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा। ​निर्धारित समय तक ही जरूरी दुकानें ही खुलेंगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य सरकार ने लॉकडाउन में दूध, किराना और अन्य सामान की दुकानों को निर्धारित समय तक ही संचालन की अनुमति दी है। दवा दुकानों पर छूट बरकरार है। बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज सुबह शहर में कई दुकानें खुल गई थी। जिसे पुलिस ने बंद कराया है।

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ये है निर्धारित समय

– टायर इलेक्ट्रीकल की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
– पेस्टीसाइड कृषि यंत्र सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी।
– मेडिकल उपकरों की बिक्री सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी।
– ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
– सीमेंट, सरिया की दुकानें सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।