राज्यपाल के पास नहीं होगा कुलपति चयन का अधिकार, शीतकालीन सत्र में पेश होगा संशोधन विधेयक | Chancellor will not be able to elect Governor, amendment bill will be presented in winter session

राज्यपाल के पास नहीं होगा कुलपति चयन का अधिकार, शीतकालीन सत्र में पेश होगा संशोधन विधेयक

राज्यपाल के पास नहीं होगा कुलपति चयन का अधिकार, शीतकालीन सत्र में पेश होगा संशोधन विधेयक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : December 10, 2019/2:55 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में राज्यपाल का कुलपति चयन का अधिकार खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही ये अधिकार खत्म करने की तैयारी में है।

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अब कुलपति चयन के लिए बनने वाले कमेटी में शासन का भी प्रतिनिधित्व होगा।

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इसके लिए विश्व विद्यालय अधिनियम में बदलाव लाया जाएगा। संशोधन विधेयक इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विवाद के बाद फैसला लिया गया है।

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