raipur chhattisgarh containment zone list 2021 : शराब दुकानों के बंद होने के समय में हुआ बदलाव, अब इतने समय तक ही खुली रहेगी दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश | raipur chhattisgarh containment zone list 2021

raipur chhattisgarh containment zone list 2021 : शराब दुकानों के बंद होने के समय में हुआ बदलाव, अब इतने समय तक ही खुली रहेगी दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

raipur chhattisgarh containment zone list 2021 : शराब दुकानों के बंद होने के समय में हुआ बदलाव, अब इतने समय तक ही खुली रहेगी दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : June 12, 2021/11:56 am IST

raipur chhattisgarh containment zone list 2021 : महासमुंद: कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दे दी है। वहीं, सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिला प्रशासन ने भी अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की है।

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महासमुंद जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, प्रशासन ने शराब दुकानों को बंद करने के समय में भी बदलाव करते हुए रात 8 बजे तक छूट रहेगी। इस संबंध में महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।

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जारी निर्देश के अनुसार
सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। iii. सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। iv. चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।

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कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व ‘जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/ 2020- डी. एम./ 1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

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छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-2/2020/1-5 दिनांक 11.06.2021 अनुसार सभी कार्यालयों में दिनांक 14.08.2021 (दिन सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है।

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सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप. गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसिया टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगी।

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शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण / विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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