20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, जानिए | CG Government Release Guideline for Relaxation after April 20, 2020

20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, जानिए

20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, जानिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : April 17, 2020/12:55 pm IST

रायपुर: नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में लाॅकडाउन किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले, हाॅटस्पाट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया है।

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इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध मंे जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

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इन सेवाओं को शुरू करने गृह मंत्रालय से मांगी अनुमति

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