रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने दलहन, तिलहन और गेहूं जैसे उत्पादों पर से मंडी शुल्क हटाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से अब व्यापारियों को दूसरे राज्य से दलहन, तिलहन तिलहन के आयात करने पर मंडी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। बता दें कि यह छूट मार्च 2019 तक ही प्राप्त थी, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस छूट को मार्च 2020 कर बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
वहीं, दूसरी ओर सरकार ने मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तवों पर मुहर लगाई है। बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गाें के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गाें के लिए आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया।
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