कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 1 अप्रैल से होगा लागू | CG General Administration Department Issued Guidelines for Covid 19

कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 1 अप्रैल से होगा लागू

कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 1 अप्रैल से होगा लागू

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 PM IST
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Published Date: March 25, 2021 5:16 pm IST

रायपुर: कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन अधिक संक्रमण वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। यह गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

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बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पॉलिसी पर काम करने का निर्देश दिया है। वहीं, अधिक संक्रमित इलाके में सख्ती बरतने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं सभी जिला अधिकारियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय-समय पर साझा करने को कहा गया है।

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जिला, शहर और वार्ड लेवल पर राज्य सरकार कर सकती है सख्ती
जारी गाइडलाइन में संक्रमण रोकने और संक्रमितों के इलाज पर जोर देते हुए कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस जवानों की होगी। साथ ही जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। वर्कप्लेसेज पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर पाबंदी लगाने का अधिकार है।

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इंटर स्टेट आवागमन पर नहीं रहेगी रोक
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इंटर स्टेट आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के भीतर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है।

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