रायपुर, छत्तीसगढ़। कोयला मंत्रालय ने देश में कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी पर परिचर्चा पत्र जारी किया है । इसके साथ ही नीलामी के लिए उपलब्ध कोयला खदानों की संभावित सूची भी जारी की गई है । इस सूची में छत्तीसगढ़ की 5 खदानों को शामिल किया गया है । इन पांच खदानों में तातापानी रमकोला, हसदेव अरंड, बिस्रामपुर और मनेंद्रगड की दो खदाने शामिल हैं ।
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एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम 2015 में हाल के संशोधनों के बाद कोयला मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोयले की बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है । इसका आयोजन कई चरणों में किया जाएगा । पहले चरण का शुभारंभ चालू वित्त वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। कोयले की बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी पर जो परिचर्चा पत्र जारी किया गया है।
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उसमें कोयला खदानों की नीलामी का मसौदा और बोली से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम-शर्तें शामिल की गई है । नए नियमों के तहत कोयला खनन के लिए पूर्व अनुभव से जुड़ी पाबंदी हटा ली गई है। इससे कोयला खदानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इतना ही नहीं नए संसोधन से ‘बिना तलाशे गए’ एवं ‘आंशिक रूप से तलाशे गए’ कोल ब्लॉक्स की नीलामी भी संभव हो गई है । कोयला मंत्रालय ने सभी इच्छुक हितधारकों से इस परिचर्चा पत्र पर विचार और सुझाव मांगा है ।
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