भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक- मूल बजट को मंजूरी | Many important decisions have been approved in Bhupesh cabinet meeting Supplement - Approval of original budget proposal

भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक- मूल बजट को मंजूरी

भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक- मूल बजट को मंजूरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : February 8, 2020/4:44 pm IST

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक सीएम हाउस में आयोजित बैठक तीन घंटे से ज्यादा देर तक चली ।

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बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी जानकारी दी, जिसके मुताबिक धान खरीदी 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार बंद किए जाने का भी फैसला किया गया है। राज्य में 49 अंग्रेजी शराब दुकान बंद करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि DMF की राशि अब केवल एक जिले के लिए नहीं होगी, बल्कि सभी जिलों से प्राप्त DMF राशि का उपयोग विकास कार्य के लिए किया जाएगा ।

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कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री मितान सेवा योजना की शुरुआत होगी, इस योजना के तहत 100 सेवाएं जनता को मिलेगी
यह योजना ऑनलाइन होगी, किसी भी सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर 1076 जारी होगा । वहीं कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट और मूल बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हाई ग्रेड लाइम स्टोन को अब बाहर भी बेचा जा सकेगा । पहले सिर्फ सीमेंट फैक्ट्रियों को बेचा जा सकता था ।

देखें कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले

* निर्णय लिया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक की जावेगी।

* वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

*बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

*राज्य के गन्ना किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।

* छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।

*प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

*खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

*जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचना/निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।

*प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

* छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।

* महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

*नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।