भोपाल: कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण पर नियंत्रण के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देश के अनुसार समस्त दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, कार्यालय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं, औद्योगिक इकाई और मेडिकल अस्पतालों को पूर्व ही निर्धारित नियमों के तहत छूट दी गई है।
जारी गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट्स भोजनालय खान-पान संबधी दुकाने रात 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। बंद हॉल के अंदर होने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जबकि खुले स्थान और मैदान में अधिकतम संख्या 200 व्यक्तियों की छूट दी गई है। प्रशासन ने बारात के लिए 50 व्यक्तियों की छूट दी है और शादी से संबंधित सभी कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक ही संपन्न करना होगा। रात 10 बजे के बाद भी विवाह रस्म 30 व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमति रहेगी, लेकिन एसडीएम को पूर्व ही सूचना देना होगा। वहीं, रैली, जुलूस यात्रा पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
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बता दें कि प्रदेश में आज 1701 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 1120 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आज 10 मरीजों की मौत उपचार के दौरान मौत हो गई। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख 94 हजार 745 हो गई और 3172 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 79 हजार 237 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 12 हजार 336 संक्रमितों का उपचार जारी है।