राजनांदगांव: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जनहित को ध्यान में रखते हुए जिले में नमक के खुदरा विक्रय के संबंध में आदेश जारी किया है।
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जारी आदेश में कहा गया है कि नमक पैकेट में अंकित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे लूज नमक पैकेट जिनमें विक्रय मूल्य अंकित नहीं है। उन्हें अधिकतम 10 रूपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। निर्धारित दर से अधिक दर पर नमक का विक्रय किए जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।