CBI कोर्ट ने ’मुन्नाभाई’ को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, अभ्यर्थी के बदले दे रहे थे परीक्षा | Accused sentenced to 5 years in PMT exam 2004 case

CBI कोर्ट ने ’मुन्नाभाई’ को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, अभ्यर्थी के बदले दे रहे थे परीक्षा

CBI कोर्ट ने ’मुन्नाभाई’ को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, अभ्यर्थी के बदले दे रहे थे परीक्षा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : January 22, 2021/11:36 am IST

इंदौरः अभ्यर्थी संत कुमार के स्थान पर पीएमटी परीक्षा में बैठने वाले मनीष कुमार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। मनीष कुमार पीएमटी परीक्षा में साल्वर बैठा था। बता दें कि मामले की जांच सीबीआई कर रही थी।

Read More: लकड़ी बीनने गई नाबालिग पर तेंदुए ने किया हमला, मौके पर मौत, ग्रामीणों में दहशत

दरअसल मामला 2004 का है, जब पीएमटी परीक्षा में खंडवा निवासी संत कुमार की जगह बिहार के पटना निवासी मनीष कुमार परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान परीक्षा केंद्र में उड़नदस्ता की टीम ने दबिश दी और मनीष कुमार को रंगेहाथों दबोच लिया। उड़नदस्ता की टीम ने परीक्षार्थी संत कुमार और परीक्षा में बैठे मनीष कुमार के फोटो का मिलान किया, जिसमें गड़बड़ी पकड़ में आई। इसके बाद तुरंत मनीष कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस थाने भेज दिया गया था।

Read More: ‘चलो बुलावा आया है’ गाकर दुनिया में मशहूर हुए सिंगर नरेंद्र चंचल का निधन, लंबे समय से बीमार थे भजन गायक