रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2019 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया था कि 25 जुलाई 2019 से पूरे प्रदेश में बाजार मूल्य गाइडलाईन की दरों में एक मुश्त 30 प्रतिशत की कमी की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से दस्तावेजों के पंजीयन से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगातार कमी और सम्पत्ति के संव्यवहारों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया है।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि राज्य शासन का यह कदम लोक हितकारी साबित होगा। इस निर्णय से सम्पत्ति के संव्यवहार को सुगम बनाया गया है। इससे प्रदेश में आवास एवं निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी और रोजगार में वृद्धि होगी।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। महानिरीक्षक पंजीयन श्री धर्मेश साहू द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की आज बैठक लेकर सभी कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को गाइडलाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी के संबंध में पत्र जारी किया गया है।
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विक्रय, दान (पारिवारिक सदस्यों के बीच दान को छोड़कर), विनिमय के दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क गाइडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, अर्थात् गाइडलाईन की दर से अधिक दर पर पंजीयन कराने पर भी पंजीयन शुल्क गाइडलाईन मूल्य का चार प्रतिशत ही लगेगा। अन्य दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क पूर्व निर्धारित अनुसार लगेगा। इसी तरह स्टाम्प ड्यूटी भी पूर्व निर्धारित अनुसार लगेगी।
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