ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने धोखाधड़ी के मामले के आरोपी सूरज श्रीवास के जमानत आवेदन को इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दस हजार रुपए की राशि प्रदान करेगा। जिसका उपयोग कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन या अन्य मेडिकल उपकरण या दवाएं खरीदने में किया जाएगा। इसके अलावा उसे 10 फलदार पौधे पुलिस स्टेशन जौरा या उसके आसपास लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा सामाजिक कार्य करने की इच्छा व्यक्त करने पर उसे उपरोक्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा, तभी उसे जमानत का लाभ मिलेगा। आरोपी को दस हजार रूपए की राशि कलेक्ट्रेट में जमा करानी होगी।
न्यायालय ने आरोपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह पेड़ लगाए जाने के बाद उनका पोषण भी करे, क्योंकि वृक्षारोपण के साथ वृक्षपोषण भी आवश्यक है। आरोपी को 6 से आठ फीट उंचे पौधे 3-4 फीट गड्ढा खोदकर लगाना होंगे, जिससे कि वे विकसित हो सकें। 30 दिन के बाद आरोपी को लगाए गए पौधों की फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद हर दो माह में इन पेड़ों की तब तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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