The relatives of the deceased can also apply for compensation due to co-morbidity, the form will be available in the zone office

को-मोर्बिडीटी से मृतकों के परिजन भी मुआवजे के लिए कर सकते है आवेदन, जोन कार्यालय में मिलेगा फॉर्म

The relatives of the deceased can also apply for compensation due to co-morbidity, the form will be available in the zone office

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: October 3, 2021 10:48 pm IST

रायपुरः कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें को-मोर्बिडीटी से मृतकों के परिजन भी आवेदन कर सकेंगे। दोनों वर्ग के लिए आवेदन का फॉर्म निगम के हर जोन कार्यालय में मिलेगा। जिसे रायपुर CMHO कार्यालय में जमा करना होगा। जिनकी मृत्यु कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर हुई होगी उनके आवेदन स्वीकार होंगे।

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आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और आधारकार्ड संलग्न करना होगा। एक समिति आवेदन की जांच करेगी। डेथ सर्टिफिकेट में दिए नंबर को जारी करने वाली संस्था से वेरिफाई भी करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजे की राशि तय की है। जिसके बाद मृतक परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजे की राशि तय की है।

 
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