The person gave triple talaq through WhatsApp

Whatsapp के जरिए शख्स ने दिया तीन तलाक, FIR हुई तो निरस्त कराने हाईकोर्ट पहुंचा परिवार, कोर्ट ने कही ये बात

The person gave triple talaq through WhatsApp

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : November 1, 2021/6:21 pm IST

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक देने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अपने उपर दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर एक परिवार सोमवार को हाईकोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दर्ज FIR निरस्त नहीं हो सकता।

read more :  IND vs NZ: कपिल देव ने विराट कोहली के इस कमेंट की आलोचना की, हार के बाद कही थी ये बात.. जानें क्या है पूरा मामला 

दरअसल, छत्तीसगढ़ के एक शख्स की पत्नी शादी के कुछ समय के बाद से अपन मायके में रह रही थी। इसके बाद पति ने ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक दे दिया। इसके बाद से पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था।

read more : दीपावली पर अयोध्या में 12 लाख दीप जलाएगी UP सरकार, समारोह में रामलीला, थ्री डी होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी

इसी मामले को लेकर महिला के पति और ससुराल वाले FIR को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि FIR निरस्त नहीं हो सकता है।