Order issued to start recruitment in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में भर्तियां शुरू करने का आदेश जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी भर्ती..जानें

इसके लिए शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखा गया है। प्रदेश में अटकी तमाम भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होगी।

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Modified Date: May 3, 2023 / 05:13 PM IST
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Published Date: May 3, 2023 5:13 pm IST

Order issued to start recruitment in Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ में भर्तियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है, सामान्य प्रशासन विभाग ने रुकी हुई भर्तियां फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि SC के 58 फीसदी आरक्षण के साथ भर्ती करने के ​निर्णय के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक ली थी।

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इस बैठक में सीएम ने भर्तियां शुरु करने के निर्देश दिए थे। जिसे लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। भर्ती की रुकी प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती होगी। इसके लिए शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखा गया है। प्रदेश में अटकी तमाम भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होगी।

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