New Rule On Gau Taskari New Rule On Gau Taskari : तस्करों को मिलेगी 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी, गौ-तस्करी रोकने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम | New Rule On Gau Taskari in Chhattigarh

New Rule On Gau Taskari : तस्करों को मिलेगी 7 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी, गौ-तस्करी रोकने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम

New Rule On Gau Taskari : प्रदेश की साय सरकार ने गौ तस्करी से जुड़े कानूनों को प्रदेश में बेहद सख्त कर दिया गया हैं।

Edited By :   Modified Date:  July 16, 2024 / 06:39 PM IST, Published Date : July 16, 2024/6:39 pm IST

रायपुर : New Rule On Gau Taskari : छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से गौ-तस्करी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस प्रशासन के सख्त रैवैये के बाद भी तसकर गौ तस्करी की घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लोगों ने कई तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। प्रदेश की साय सरकार भी गौ तस्करी को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसी बीच गौ तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए है। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इन फैसलों की जानकारी दी।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि, प्रदेश की साय सरकार ने इस अपराध से सख्ती से निपटने के साफ आदेश दे दिए है। गौ तस्करी से जुड़े कानूनों को प्रदेश में बेहद सख्त कर दिया गया हैं। इस संबंध में डीजीपी कार्यालय की तरफ से प्रदेश भर की पुलिस के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया हैं। नए कानून के मुताबिक़ अब गौ-तस्करी करने पर 7 साल की सजा तय कर दी गई है। इसी तरह 50 हजार रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान को भी जोड़ा गया हैं। नए कानून के मुताबिक़ अब खुद आरोपी को ही बेगुनाही का सबूत देना होगा।

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गाड़ी राजसात, मालिक पर एफआईआर

New Rule On Gau Taskari :  इस बारें में बताया गया हैं कि, गौ तस्करी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से ही गौवंश का परिवहन होगा जबकि बगैर अनुज्ञा गौवंश का परिवहन अवैध माना जायेगा। इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी राजसात होगी और मालिक पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बतया गया हैं कि गोवंश तस्करी से बने संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इस पूरे कानून के सख्ती से पालन करने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जायेंगे।

पुलिस पर भी गिरेगी गाज

New Rule On Gau Taskari :  डीजीपी की तरफ से जारी सर्कुलर में प्रदेश भर के पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया हैं कि गौ तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर पूरी रूट के पुलिस अधिकारी को दोषी समझा जाएगा। ऐसे में सभी के सर्विस बुक में नेगेटिव रिमार्क भी दर्ज होगा जबकि पांच नेगेटिव रिमार्क के बाद होगी अनुशंसनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कृषक पशुओं की तस्करी और अवैध बिक्री पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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