Balodabazar Violence: एक साथ 5 लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध, 20 जून तक इन चीजों पर भी रहेगी पाबंदी, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

20 जून तक इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध, एक साथ 5 लोग नहीं कर पाएंगे प्रवेश, Section-144 has been extended in Balodabazar district till June 20

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  • Publish Date - June 17, 2024 / 03:51 PM IST,
    Updated On - June 17, 2024 / 03:57 PM IST

रायपुर: Section-144 extended in Balodabazar  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद लगाई गई धारा-144 को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह 20 जून की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात्रि 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था।

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Section-144 extended in Balodabazar  नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।

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