Republic Day Guidelines: CM, Ministers, MPs and MLAs....

Republic Day Guidelines: गणतंत्र दिवस पर सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक नहीं कर पाएंगे नई घोषणाएं, निर्वाचन आयोग ने लिखा पत्र, जानिए आचार संहिता के दौरान क्या-क्या रहेगी पाबंदी

Edited By :  
Modified Date: January 21, 2025 / 08:12 AM IST
,
Published Date: January 21, 2025 7:52 am IST

रायपुर : Republic Day Guidelines छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचरण संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सभी शासकीय समारोहों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश है।

गणतंत्र दिवस पर आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश

  1. राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री/सांसद/विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत/छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा, किन्तु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।
  2. मुख्यमंत्री/मंत्री/सांसद/विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि/अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकेंगे।
  3. ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं, वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे।
  4. गणतंत्र दिवस के अवसर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाए जा सकेंगे।
  5. गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी।
  6. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार-प्रसार न हो।
  7. त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल शेष है, वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे।
  8. गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

Follow Us

Follow us on your favorite platform:

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब लागू हुई है?

छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई है।

गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक पदाधिकारी किस प्रकार के उद्बोधन दे सकते हैं?

राजनीतिक पदाधिकारी गणतंत्र दिवस पर अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, शहीदों की उपलब्धियों, और प्रेरणादायी विषयों पर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता।

गणतंत्र दिवस के दौरान क्या नई घोषणाएं की जा सकती हैं?

गणतंत्र दिवस के दौरान कोई भी नई घोषणाएं नहीं की जा सकतीं। केवल प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

क्या गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है?

हां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में कोई भी राजनीतिक प्रचार-प्रसार न हो।

क्या राजनीतिक पदाधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय समारोहों में भाग ले सकते हैं?

राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यदि वे किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र में समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
 
Flowers