Leave of government employees banned in Chhattisgarh : रायपुर: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रममें का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के साथ ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गया है। आचार संहिता के अनुपालन और चुनावी कार्यक्रम के मद्देनजर रायपुर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह दंडाधिकारी कार्यलाय से जारी आदेश में बताया गया है कि, छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा दिनांक 20.01.2025 को नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद् द्वारा सभी शासकीय / अर्द्धशाकीय / केन्द्रीय कार्यालयो एवं भारत सरकार के उपक्रमो के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।
Leave of government employees banned in Chhattisgarh : बता दें कि, छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही बताया गया कि, 24 फरवरी तक चुनाव पूरे हो जाएंगे।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में तीन चरणों में मतदान होगा। वहीं नगरीय निकायों में नामांकन प्रक्रिया 22 तारीख से प्रक्रिया शुरु होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे।
Leave of government employees banned in Chhattisgarh : शहरी क्षेत्रों में 11 फरवरी को वोटिंग होगी जबकि 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 18 20 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की गणना होगी।
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