रायपुर के लोगों को टैक्स पटाने का आखिरी मौका, छुट्टी में भी खुलेंगे जोन कार्यालय, 31 मार्च के बाद देनी होगी पैनल्टी |

रायपुर के लोगों को टैक्स पटाने का आखिरी मौका, छुट्टी में भी खुलेंगे जोन कार्यालय, 31 मार्च के बाद देनी होगी पैनल्टी

Raipur property taxes: 31 मार्च तक टैक्स नहीं पटाने वालों पर 6 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। यदि कोई 1 अप्रेल को भी टैक्स पटाता है तो भी उस पर कम से कम 6 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी।

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Reported By: Sandeep Shukla

Modified Date:  March 28, 2024 / 11:44 PM IST, Published Date : March 28, 2024/9:39 pm IST

property tax raipur: रायपुर। राजधानी रायपुर के लोगों को निगम प्रशासन ने पैनल्टी से बचने के लिए फिर एक मौका दिया है। नगर निगम ने लोगों को टैक्स पटाने के लिए आखिरी मौका दिया है, जिसमें आने वाले तीन दिन छुट्टियों के बाद भी नगर निगम के जोन कार्यालय खुले रहेंगे। रायपुर के लोग इस वित्तवर्ष के लिए 31 मार्च तक नगर निगम का टैक्स पटा सकते हैं।

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property tax raipur बता दें कि आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अवकाश घोषित है लेकिन इन तीनों दिन भी जोन कार्यालय खुले रहेंगे। 31 मार्च तक टैक्स नहीं पटाने वालों पर 6 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। यदि कोई 1 अप्रेल को भी टैक्स पटाता है तो भी उस पर कम से कम 6 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। इतना ही नहीं आगे समय बढ़ने पर पैनल्टी की दर भी बढ़ती जाएगी। दरअसल, समय के साथ पैनल्टी की दर बढ़ते जाती है। नगर निगम ने कहा है कि जिन लोगों ने संपत्ति कर नहीं पटाया है वो पटा दें वरना 1 अप्रैल के बाद फाइन लगेगा।

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अगर आपने अभी तक अपना नगर निगम का टैक्स नहीं पटाया है तो सर्तक हो जाएं और 31 मार्च के पहले टैक्स पटा दें। वरना रायपुर नगर निगम में 31 मार्च के बाद टैक्स पटाने वालों को कम से कम 6 प्रतिशत अधीभार यानी पैनल्टी देनी होगी जो समय के साथ बढ़ेगी। जिन लोगों ने साल भर से टैक्स नहीं पटाया है वे शुक्रवार,शनिवार और रविवार को निगम के जोन कार्यालयों में जाकर भी टैक्स पटा सकते हैं। इसके लिए तीनों अवकाश वाले दिन राजस्व कार्यालय खुले रहेंगे।

निगम आयुक्त ने बताया कि 29 मार्च को गुड फ्रायडे,30 मार्च को शनिवार,31 मार्च को रविवार के शासकीय अवकाश पर दिवस पर आम कार्यालयीन दिवसों की तरह दिन भर खुले रहेंगे। दिनांक 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंतिम दिवस है। करदाता नागरिकों से अपील की गयी है कि वे अपने समस्त करों का भुगतान दिनांक 31 मार्च के अंतिम नियत दिन के पूर्व कर देवें एवं अधिभार की कार्यवाही की असुविधा से सुरक्षित रहें। दिनांक 1 अप्रेल 2024 से कर अदायगी नहीं करने वाले करदाताओं से नियमानुसार अधिभार सहित बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी।