B.Ed Assistant Teachers News: ख़त्म हुई B.Ed सहायक शिक्षकों की उम्मीद!.. शुरू हुई D.El.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सरकार ने दिया DPI को आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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  • Publish Date - December 30, 2024 / 10:08 PM IST,
    Updated On - December 30, 2024 / 10:16 PM IST

Chhattisgarh Govt Latest Order on B.Ed Assistant Teachers: छत्तीसगढ़: बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के मद्देनजर बीएड शिक्षकों को हटाने और उनकी जगह डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में आज स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डीपीआई संचालक को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में 12 दिसंबर को हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस के फैसले का हवाला देते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल, 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए 2855 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्त बीएड उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस आदेश को दो सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

Chhattisgarh Govt Latest Order on B.Ed Assistant Teachers: इस पर ओमप्रकाश साहू नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज कराया। 12 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने विभाग को 2 अप्रैल के अपने फैसले को लागू करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस बार आदेश का पालन नहीं किया गया तो शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह मामला न केवल शिक्षा विभाग के लिए बल्कि आंदोलन कर रहे बीएड सहायक शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है।

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बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी और हाईकोर्ट का आदेश

1. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड सहायक शिक्षकों के संबंध में क्या आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को अपने आदेश में कहा था कि 2855 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए। इसे दो सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया गया था।

Chhattisgarh Govt Latest Order on B.Ed Assistant Teachers

2. स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन कब से शुरू किया?

शुरुआत में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण ओमप्रकाश साहू ने अवमानना का मामला दर्ज कराया। 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विभाग को आदेश लागू करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। इसके बाद विभाग ने डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी।

3. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश न मानने पर क्या चेतावनी दी है?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर इस बार आदेश का पालन नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग और उसके अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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4. बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें हटाकर उनकी जगह डीएलएड योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। यह आंदोलन कर रहे बीएड शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

Chhattisgarh Govt Latest Order on B.Ed Assistant Teachers

5. डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?

स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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