भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा बोनस अंक, 20 जून तक देना होगा प्रमाण पत्र

guest teachers will get bonus marks in teacher recruitment : छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने का निर्णय लिया है।

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  • Publish Date - June 16, 2023 / 09:12 PM IST,
    Updated On - June 16, 2023 / 09:12 PM IST

Ganja Smuggling 

guest teachers will get bonus marks in teacher recruitment रायपुर, 16 जून 2023। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने का निर्णय लिया है।

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निकट भविष्य में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी अतिथि शिक्षकों को सूचित किया है कि वे 20 जून 2023 तक कार्यालयीन समय में बोनस अंक हेतु अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और बोनस अंक दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश में शिक्षकों के 12 हजार 489 पदों पर भर्ती की जा रही है।

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guest teachers will get bonus marks in teacher recruitment लोेक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में 12 मई 2023 को पत्र जारी कर बोनस अंक दिए जाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 अंक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के अध्यापन के लिए शून्य अंक देय होगा। एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक देय होगा।