Reported By: Avinash Pathak
, Modified Date: March 26, 2024 / 05:33 PM IST, Published Date : March 26, 2024/2:53 pm ISTरायगढ़: Raigarh Court Judgement एक नाबालिग को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने और एक्सीडेंट करने के एक मामले में किशोर न्यायालय ने अपचारी बालक को अनूठी सजा दी है। कोर्ट ने नाबालिग को सात दिनों तक पुलिस के जवानों के साथ रहकर ट्रैफिक नियम सीखने की सजा दी है। कोर्ट ने ये सजा 18 मार्च को सुनाई थी लेकिन अपचारी बालक की परीक्षा होने की वजह से परीक्षा खत्म होने के बाद इस सजा का परिपालन किया जा रहा है। ये मामला अपने आप मे इसलिए अनूठा है क्योंकि रायगढ़ जिले में इससे पहले कभी भी किसी अपचारी बालक को ऐसी सजा नहीं मिली है।
Raigarh Court Judgement दरअसल देवरी गांव का रहने वाला किशोर महज 17 साल का है। बीते साल उसने बाइक चलाते समय एक ट्रैक्टर को ओवरटेक किया और सामने आ रही दूसरी बाइक से जा भिड़ा। इस घटना में दूसरे बाइक चालक की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट कोतरारोड थाने में दर्ज हुई। कुछ महीने पहले नाबालिग को थाने से नोटिस आय़ा जिसके बाद नाबालिग की किशोर न्यायालय में पेशी चली।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि बच्चा नाबालिग है और उसने ट्रैफिक नियम का ज्ञान नहीं होने की वजह से ये एक्सीटेंड किया है। लिहाजा कोर्ट ने नाबालिग को सात दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रहकर यातायात नियम सीखने की सजा सुनाई है। नाबालिग अब हर दिन सुबह से शाम तक पुलिस जवानों के साथ ड्यूटी कर रहा है और ट्रैफिक नियम सीख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के परिपालन में नाबालिग को ट्रैफिक निय़म सिखाए जा रहे हैं।
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