Permit of vehicles playing DJ in CG will be canceled

Chhattisgarh News : प्रदेश में DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा।

Edited By :   Modified Date:  September 11, 2024 / 09:15 PM IST, Published Date : September 11, 2024/9:15 pm IST

रायपुर : Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद से ही DJ मालिकों के सामने चिंता के बादल छा गए हैं।

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हाईकोर्ट ने मामले को लिया था स्वतः संज्ञान में

Chhattisgarh News :  हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है। ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने खासकर डीजे की आवाज को नियंत्रित करने को लेकर कोर्ट ने जरुरी हिदायत के साथ सुनवाई प्रारंभ की है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से कहा है कि, पूरे प्रदेश में आगे क्या कार्रर्वाई होगी इसे निश्चित करें। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच में पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आदेश पालन नहीं हो रहा है। नाराज कोर्ट ने राज्य शासन को नियमों व आदेशों का शब्दशः पालन कराने की बात कही थी।

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कोर्ट ने उठाए थे गंभीर सवाल

Chhattisgarh News : डीजे द्वारा देर रात तक किये जा रहे ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट ने पूछा था कि, आम आदमी करेगा क्या। ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है। कोर्ट ने कहा कि, डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है और अभी भी डीजे बजाने की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करा रहा है। कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरो को आदेशित किया था कि ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट के आदेशों और नियमों का पालन करें। कोर्ट ने यह भी सख्ती दिखाई थी और कहा था कि आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम मानेगें कि, जिला कलेक्टर ही इसका पालन नहीं करना चाहते। आदेश की प्रति सभी जिला कलेक्टर को भेजने के आदेश भी कोर्ट ने दिया था।

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