रायपुरः छत्तीसगढ़ के लिए बन रहे पेसा कानून प्रारूप की समीक्षा के लिए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता बैठक हुई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सासंदों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के अलावा, सांसद ज्योत्सना महंत और केवल तीन विधायक डॉ. प्रीतम राम, लखेशवर बघेल और देवेंद्र बहादुर सिंह ही उपस्थित रहे। बाकी सभी विधायक और सांसद किसी ना किसी वजह से अनुपस्थित रहे।
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बैठक में पेसा कानून के एक-एक सेक्शन पर चर्चा कर सभी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। विधायक लाखेश्वर बघेल ने सुझाव दिया कि नए पेसा कानून में न्याय एवं शांति समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें व्यवस्था की गई है कि पेसा क्षेत्र में अपराध होने और किसी की गिरफ्तारी की स्थिति बनने पर पर पुलिस को न्याय एवं शांति समिति को 48 घंटे पूर्व सूचना देना होगी। इसे कम कर 24 घंटे करना चाहिए। इसके अलावा, पेसा क्षेत्र में कोई नए नियम बनाने से पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की राय लेने का भी सुझाव दिया गया। उन सुझावों का अंतिम प्रारूप बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।
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