धनंजय त्रिपाठी, महासमुंंद।
महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में हुए बेरहमी से हत्या करने वाले पांचो आरोपियों को महासमुंद सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास व एक- एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड नहीं जमा करने पर छ: माह के अतिरिक्त सजा सुनाई। बता दें कि डकैती की नीयत से साढे 5 साल पहले हत्याकांड हुई थी, जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ एएनएम योगमाया साहू और उनके पति व दो बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेन्द्र बरिहा , सुरेश खुटे , गौरीशंकर , फूलसिंग यादव , अखंडल प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घर से शव किया था बरामद
बता दें कि पिथौरा थानाक्षेत्र के ग्राम किशनपुर मे 30 व 31 मई 2018 की दरमियानी रात एएनएम योगमाया साहू ,पति चैतन्य साहू और बच्चों में 7 वर्षीय तन्मय व 9 वर्षीय कुणाल साहू की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। योगमाया अपने परिवार के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में बने अपने घर में रहती थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने चारों के शव घर से बरामद कर धारा 302 , 460 , 396, 201 मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया था।
मामले में बाद में पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र का नार्को टेस्ट कराया तब शेष आरोपी फूल सिंग यादव , गौरीशंकर कैवर्त , सुरेश खुंटे और अखंडल प्रधान का नाम लिया था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस केस मे कुल पांच लोगो को गिरफ्तार किया था। पीड़ित पक्ष के लोग और अधिवक्ता अब आरोपियो को मृत्युदंड दिलाने के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात कह रहे है।