Action taken against Dilip Miri for expulsion from the district: कोरबा: छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के संगठन के प्रमुख दिलीप मिरी पर कोरबा जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। दिलीप मिरी को जिलाबदर कर दिया गया है। जिलाबदर की करवाई से जुड़ा आदेश कोरबा कलेक्टर कार्यालय से जारी किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202404050400010 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 14/11/2024 अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे, पालन न करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
Action taken against Dilip Miri for expulsion from the district: वही इस संबंध में समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर और गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही के जिलाधीश कार्यालय और पुलिस अधीक्षकों को भी सूचित कर दिया गया है।
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2 hours ago