If the ambulance is not given a side, then a fine of 5 thousand will be imposed

एंबुलेंस को साइड नहीं दिया तो लगेगा 5 हजार का फाइन, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना तय

If the ambulance is not given a side, then a fine of 5 thousand will be imposed

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: October 29, 2021 11:19 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

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बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर हजार रुपए का जुर्माना।

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बिना सीट बेल्ट और अतिरिक्त सवारी बैठाने पर भी हजार रुपए का जुर्माना  लगेगा। तेज  रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना देना होगा।

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एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 5 हजार का फाइन लगेगा। सरकार ने मोटरयान अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है।

 

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