अंबिकापुर: CG Ambikapur Crime News हत्या को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं कम होने बजाए और बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन अपराधी कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर से सामने आया है। जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया।
CG Ambikapur Crime News मिली जानकारी के अनुसार, घटना कमेश्वरपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर पहले शराब पी। जिसके बाद दोनों के बीच नशे की हालत में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे की हालत में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि आरोपी अब भी पुलिस की गिफ्त से बाहर है। जिसकी लगातार तलाशी की जा रही है।
अंबिकापुर के कमेश्वरपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है।
हां, जानकारी के अनुसार, आरोपी पति और पत्नी ने पहले शराब पी और इसके बाद नशे की हालत में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना नशे में हिंसा का एक उदाहरण है।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
शराब के नशे में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पुलिस, समाज और परिवारों को जागरूक होना जरूरी है। परिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाना और नशे की लत पर नियंत्रण पाना इन घटनाओं को कम करने के उपाय हो सकते हैं।
हत्या के मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सजा का प्रावधान है, जो आमतौर पर उम्र भर की सजा, मृत्युदंड या कठोर कारावास हो सकती है। आरोपी की सजा न्यायालय द्वारा दिए गए साक्ष्यों और जांच के आधार पर तय की जाती है।