बलौदाबाजार: Balodabazar Violence : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश 16 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान बलौदाबाजार में रैली, जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही एक ही स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
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Balodabazar Violence : दरअसल, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद शहर की स्थिति बिगड़ गई थी। यहां तक की दो बड़े सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। यही वजह है कि शहर में अब धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में एक साथ 5 लोगों की प्रवेश प्रतिबंधित रहेगी। अस्त्र-शस्त्र के साथ लाठी, चाकू और तलवार लेकर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि जवानों के लिए अस्त्र-शस्त्र और दिव्यांगों के लिए लाठी छूट रहेगी।
Balodabazar Violence : सोमवार शाम हुई घटना के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा और दयालदास बघेल देर रात बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए मामले की पूरी जांचकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की बात कही है। इसके साथ ही सभी नेताओ ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।