Chhattisgarh constable recruitment process ban lifted byHigh Court

Constable Recruitment in Chhattisgarh : हाईकोर्ट ने हटाई आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर

Constable Recruitment in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है

Edited By :  
Modified Date: December 4, 2024 / 07:12 PM IST
,
Published Date: December 4, 2024 7:04 pm IST

बिलासपुर : Constable Recruitment in Chhattisgarh :  छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। इसका मतलब ये है कि, जल्द ही 5967 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई है।

यह भी पढ़ें : Comedian Sunil Pal Kidnapping Case : दिल्ली से हुआ था कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण, खुद किया खुलासा, आप भी देखें वीडियो 

क्या है पूरा मामला

Constable Recruitment in Chhattisgarh : बता दें, कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा गई याचिका के मुताबिक यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था।

राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

यह भी पढ़ें : CGPSC: सब्जी बेचते हुए मधुसूदन ने की थी पढ़ाई, सीजीपीएससी में चयनित होकर बने नायब तहसीलदार, गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत

हाईकोर्ट ने लगाया था बैन

Constable Recruitment in Chhattisgarh :मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया, कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp