CG Teacher Bharti

CG Teacher Bharti: BEd डिग्रीधारी शिक्षकों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने टीचर नियुक्ति पर लगाई रोक, जानें क्या है कारण

CG Teacher Bharti: BEd डिग्रीधारी शिक्षकों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने टीचर नियुक्ति पर लगाई रोक, जानें क्या है कारण

Edited By :   Modified Date:  April 2, 2024 / 03:57 PM IST, Published Date : April 2, 2024/3:42 pm IST

बिलासपुर: CG Teacher Bharti छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे शिक्षकों के को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, प्राथमिक शिक्षक के तौर पर बीएड पास अभ्यार्थियों की दावेदारी खत्म हो गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।

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CG Teacher Bharti फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये।

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बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया था कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें BEd और DLEd प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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