बिलाईगढ़: Bilaigarh Nagar Panchayat नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और नगर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
Bilaigarh Nagar Panchayat दरअसल बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के बाद तीन महीने पहले हटा दिया गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था। लेकिन पार्षद सोनल भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिक अधिनियम के विपरीत बताते हुए नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है।
साथ ही याचिका में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तिथि तय कर दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन विभाग सचिव, बलौदाबाजार कलेक्टर, एसडीएम बिलाईगढ़ और नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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