Cracker Shop Licence: District Administration Issues Guidelines for Cracker Shop

Cracker Shop Licence: अब इन स्थानों पर नहीं लगेगी पटाखे की दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

Cracker Shop Licence: अब इन स्थानों पर नहीं लगेगी पटाखे की दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश | District Administration Issues Guidelines

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Modified Date: October 17, 2024 / 08:51 AM IST
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Published Date: October 17, 2024 8:51 am IST

मोहला: Cracker Shop Licence कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पटाखा व्यवसायीयों की बैठक लेकर पटाखा विक्रय करने के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर ने पटाखा व्यवसायीयों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पटाखा का व्यवसाय करें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए कहा कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख़्ता इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही साथ सभी पटाखा व्यवसायीयों को भी हर स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा।

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Cracker Shop Licence बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर ही पटाका व्यवसाय के लिए दुकान लगाया जा सकेगा। लाइसेंस के शर्तों के अनुसार निर्धारित नियत समय तक की दुकान का संचालन किया जा सकेगा। बैठक में यह भी बताया कि जिस पटाखा व्यवसाय के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसके अनुरूप ही पटाखा का विक्रय किया जा सकेगा। आवासीय बसाहट क्षेत्र में दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा। पटाखा व्यवसाय के द्वारा सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिबंधित पटाखा का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पटाखा का व्यवसाय किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों के लिए पटाके का उपयोग नहीं किया जाये, यह सुनिश्चित करेंगे।

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बैठक में बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले पटाखा व्यवसायीयों को पटाका विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। फायर ब्रिगेड के साथ ही पानी का टैंकर रखना आवश्यक होगा। जितनी अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, उस निर्धारित तिथि तक ही पटाखा का व्यवसाय कर सकेंगे । पटाखा व्यवसाय करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से एनओसी लेना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर अविनाश ठाकुर सहित पुलिस विभाग के थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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