Corona alert in Chhattisgarh : you have to show RT-PCR negative report

दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखाना होगा RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट, राज्य सरकार ने जारी किया नया आदेश

प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वालों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया है। इसे लेकर आज नया आदेश जारी हुआ है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : August 3, 2021/6:28 am IST

Corona alert in Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। बीते दो दिनों से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वालों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया है। इसे लेकर आज नया आदेश जारी हुआ है।

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आदेश के अनुसार कोविड-19 RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य होगा। वहीं उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी.आर. जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा।

Corona alert in Chhattisgarh : ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का हो उन्हें भी कोविड-19 RT-PCR की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर RT-PCR/ आरएटी जॉच अनिवार्य होगी।

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RT-PCR जांच के लिए सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आईडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित करा सकते है। यह निर्देश 8 अगस्त 2021 से लागू होंगे।

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