धर्मांतरित आदिवासियों को नहीं मिले आरक्षण का लाभ! छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता का बड़ा बयान

Converted tribals do not get the benefit of reservation: भाजपा नेता भोजराज नाग ने कहा है कि धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

  •  
  • Publish Date - May 22, 2024 / 03:36 PM IST,
    Updated On - May 22, 2024 / 03:40 PM IST

Converted tribals do not get the benefit of reservation: जगदलपुर। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर भाजपा और हिंदुवादी संगठन धर्मातरण को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। जिसका फायदा भी उन्हे विधानसभा चुनाव में मिला है। लेकिन भाजपा अब धर्मातरण से आगे बढ़कर धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की वकालत कर रही है।

भाजपा नेता भोजराज नाग ने कहा है कि धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं भोजराज नाग ने स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों के साथ मिलकर बस्तर कलेक्टर से मुलाकात की और धर्मांतरित लोगों के शव को गांवों में दफनाने का विरोध किया है।

read more:  भारत में लोग कोहली को नहीं चुनने के कारण ढूंढते हैं, वह मेरी पहली पसंद : पोंटिंग

आर्टिकल 341 में है यह प्रावधान

कांकेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोजराज नाग ने आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। भोजराज नाग ने कहा है की अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भोजराज नाग ने कहा है कि पहले से ही आर्टिकल 341 में यह प्रावधान है, उन्होंने आर्टिकल 342 में भी संशोधन करने और धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को धर्मांतरण का लाभ न दिए जाने की मांग कर दी है।

read more: पुलिस की पिटाई से युवक की मौत : दारोगा और साथी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा

मंगलवार को जगदलपुर पंहुचे भोजराज नाग ने स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों के साथ मिलकर बस्तर कलेक्टर से मुलाकात की और धर्मांतरित लोगों के शव को गांवों में दफनाने का विरोध किया। बता दें कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने बस्तर जिले के छिंदबहार गांव में धर्मांतरित मृतक के शव को दफनाने का आदेश मृतक की भूमि में ही दिया था। भोजराज नाग ने कहा है कि मृतक के धर्मांतरित होने को लेकर उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया। इसे लेकर जल्द ही समाज अपना पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रखेगा।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp