छत्तीसगढ़ की अदालत ने ईसा मसीह पर टिप्पणी के लिए भाजपा विधायक को तलब किया |

छत्तीसगढ़ की अदालत ने ईसा मसीह पर टिप्पणी के लिए भाजपा विधायक को तलब किया

छत्तीसगढ़ की अदालत ने ईसा मसीह पर टिप्पणी के लिए भाजपा विधायक को तलब किया

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Modified Date: January 8, 2025 / 03:47 PM IST
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Published Date: January 8, 2025 3:47 pm IST

जशपुर, आठ जनवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक अदालत ने पिछले साल ईसा मसीह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक महिला विधायक को शुक्रवार को पेश होने को कहा है।

वादी हरमन कुजूर के वकील विष्णु कुलदीप ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अनिल कुमार चौहान ने कुजूर की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए छह जनवरी को यह निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

पिछले साल एक सितंबर को जशपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भगत ने जिले के आस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढेकनी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बोली में ईसा मसीह और धर्मांतरण को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की थी।

बाद में, उनकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने जशपुर के सभी थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज करने की मांग की।

वकील ने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को अदालत भेज दिया, जिसके बाद कुजूर ने पिछले साल 10 दिसंबर को जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विधायक की टिप्पणियों का वीडियो पेश किया गया।

गवाहों के बयानों और (टिप्पणियों की) वीडियो सीडी की जांच करने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कथित भाषण आरोपी रायमुनि भगत ने ही दिया था। ऐसी स्थिति में भगत के भाषण से पुष्टि होती है कि उक्त संज्ञेय अपराध को अंजाम दिया गया था।

भाषा नोमान सुरेश

सुरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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