CG Property Registry Charges: Registration of land in Chhattisgarh is only 500 rupees

CG Property Registry Charges: छत्तीसगढ़ में अब महज 500 रुपए में जमीनों की रजिस्ट्री, साय सरकार का बड़ा ऐलान, आम आदमी को होगा सीधा फायदा

छत्तीसगढ़ में अब महज 500 रुपए में जमीनों की रजिस्ट्री, साय सरकार का बड़ा ऐलान, CG Property Registry Charges: Registration of land in Chhattisgarh is only 500 rupees

Edited By :   Modified Date:  November 19, 2024 / 02:59 PM IST, Published Date : November 19, 2024/2:59 pm IST

रायपुरः CG Property Registry Charges मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन पर भारी भरकम पैसा नहीं लगेगा। इन जमीनों की रजिस्ट्री सिर्फ 500 रुपए में हो जाएगी। साय सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन की महज 500 रुपए में होगी। इससे पहले इन जमीनों की रजिस्ट्री के लिए 0.8 प्रतिशत शुल्क देना होता था। प्रदेश के लोग लगातार इसे कम करने की मांग कर रहे थे। साय सरकार ने फैसला लेते हुए इसका शुल्क घटा दिया है।

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CG Property Registry Charges बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन पर 0.8 प्रतिशत शुल्क देना होता था। अगर दानशुदा संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो 80 हजार रुपए पंजीयन शुल्क लगता था, लेकिन साय सरकार ने इसे कम कर दिया है और तीनों प्रकार के जमीनों पर पंजीयन शुल्क महज 500 रुपए निर्धारित किया है। हालांकि सरकार ने स्टांप ड्यूटी को यथावत रखा है। पहले की तरह दान के लिए 0.5 प्रतिशत, हकत्याग के लिए 0.5 प्रतिशत और बंटवारे के लिए 2.0 प्रतिशत हिस्सा स्टांप ड्यूटी के तौर देना होगा। कुलमिलाकर यह कहें कि ऐसे में जो अपने प्रियजनों को अचल संपत्ति उपहार करते हैं, उनके लिए यह फैसला काफी राहत देने वाला होगा।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया , जहां बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन की रजिस्ट्री के लिए शुल्क के रूप में सिर्फ 500 रुपए देना होगा। हालांकि मध्यप्रदेश में भी ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन वहां केवल पारिवारिक दान पंजीयन शुल्क 500 रुपए है। बाकियों के लिए एक हजार रुपए शुल्क देना होता है। अन्य राज्यों की बात करें तो देश अधिकतर राज्यों में संपत्ति का एक प्रतिशत शुल्क देना होता है।

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