रायपुरः CBI Limit in CGकेंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई के अधिकारी किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को पहले राज्य सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद यदि सरकार अनुमति देगी तब की ब्यूरों के अधिकारी जांच कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
CBI Limit in CG दरअसल, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय की है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित की गई है।
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