High Court Issues Notice to PWD SDO: PWD एसडीओ के गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, जारी किया अवमानना का नोटिस... | High Court issues contempt notice to PWD SDO

High Court Issues Notice to PWD SDO: PWD एसडीओ के गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, जारी किया अवमानना का नोटिस…

High Court issues contempt notice to PWD SDO: PWD एसडीओ के गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज, जारी किया अवमानना का नोटिस

Edited By :   Modified Date:  April 1, 2024 / 05:15 PM IST, Published Date : April 1, 2024/5:15 pm IST

High Court issues contempt notice to PWD SDO: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने PWD SDO को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। बता दें कि 19 मार्च की सुनवाई में गलत जानकारी देने पर नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट बाउंड्रीवाल पूरा होने की जानकारी को कोर्ट ने असत्य माना है। वहीं हवाई सुविधा विस्तार से सम्बंधित दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

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जानें पूरा मामला

दरअसल, बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सेवा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पुनर्विचार कर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर लगी है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर पत्रकार ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं के साथ सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण किया था। साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी।

कोर्ट में PWD के एसडीओ ने पूर्व में जानकारी दी थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रनवे और इससे जुड़ी दूसरी जगह पर बाउंड्री वॉल तैयार कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से कोर्ट को यह पता चला कि बाउंड्री वॉल का काम पूरा नहीं हुआ है और कोर्ट को गलत जानकारी दी गई।

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High Court issues contempt notice to PWD SDO: कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर कोर्ट पीडब्ल्यूडी के एसडीओ की गलत जानकारी देने पर काफी नाराजगी जाहिर की। साथ ही मामले में एसडीओ आदित्य ग्रोवर को तलब कर जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट को गलत जानकारी देने के मामले में एसडीओ को अवमानना नोटिस जारी किया है।

 

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