Chhattisgarh High Court imposed interim stay on teacher recruitment बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी । मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है और भर्ती प्रक्रिया फाईनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।
इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है, कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है।
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Chhattisgarh High Court imposed interim stay on teacher recruitment भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में किया गया है, जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है, लेकिन जो विज्ञापन जारी किया गया वहां केवल शिक्षक के लिए जारी किया गया। किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया। जबकि सभी विषयों के लिए अलग अलग पद जारी किया जाना था।
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ऐसे में अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी, कि उसके विषय का पद का रिक्त है या नहीं। इस प्रकार जारी भर्ती प्रक्रिया में पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और मामले के निराकरण तक भर्ती प्रक्रिया को फाईनल करने पर रोक लगा दी है। बता दें, कि भर्ती प्रक्रिया के तहत बीते 10 जून को ही उक्त विज्ञापन के तहत परीक्षा संपन्न की गयी थी, जिसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है।
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