बिलासपुर : CG Coal Scam Case छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे पहले, ईडी की निचली अदालत ने भी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ईडी ने कहा कि घोटाले से जुड़े और भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।
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CG Coal Scam Case इसके अलावा, ईडी और EOW ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि कोयला परिचालन और परमिट प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। इस मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।