Bilaspur Nagar Nigam Ward Reservation: बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण पूरा.. 37 वार्डों से कोई भी उम्मीदवार लड़ सकेगा चुनाव, देखें पूरा रिजर्वेशन..

37 वार्डों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है यानी इन वार्डों से किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा।

  •  
  • Publish Date - December 19, 2024 / 05:22 PM IST,
    Updated On - December 19, 2024 / 06:02 PM IST

Bilaspur Nagar Nigam Ward Reservation : बिलासपुर: प्रदेश में अगले साल के शुरुआतमें नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराये जाने है। इस प्रस्तावित निर्वाचन के लिए आज बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई।

Read More: Maiya Samman Yojana 5th Installment Date: इसी साल के आखिर में महिलाओं को बड़ा तोहफा!.. खातों में आएगी सम्मान योजना की पांचवीं क़िस्त 2500 रुपये, बजट भी पास

जानकारी के मुताबिक 70 में से 11 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लिया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वार्ड, जबकि 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 37 वार्डों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है यानी इन वार्डों से किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा।

Bilaspur Nagar Nigam Ward Reservation : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सम्भावना जताई जा रही है कि इस सेशन के ठीक बात आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा और निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालाँकि प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे? यह साफ़ नहीं है।

छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक

बहरहाल इस बीच विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ भी लगभग साफ हो चुका है।

Bilaspur Nagar Nigam Ward Reservation : इस विधेयक के मुताबिक़ नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह या फिर जब तक चुनाव के कार्यक्रम न घोषित हो जाये तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासकों की नियुक्त की जाएगी। संभवतः नगर पंचायत और पालिकाओं में मुख्यनगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ जबकि निगमों में निगम आयुक्त प्रशासक होंगी।

Read Also: MP S Phangnon Konyak on Rahul Gandhi: ‘राहुल गांधी मेरे पास आकर चिल्लाने लगे थे’ नगालैंड की महिला भाजपा सांसद का विपक्ष के नेता पर गंभीर आरोप

इसी तरह नए सत्र में महापौर और नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जायेंगे। विधेयक के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत का नियम लागू होगा। गौरतलब है कि यह विधेयक विपक्ष की गैर मौजूदगी पास किया गया।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp