भूपेश केबिनेट के फैसले: राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को क्रमोन्नति, बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार...यहां पढ़ें अन्य सभी निर्णय |

भूपेश केबिनेट के फैसले: राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को क्रमोन्नति, बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार…यहां पढ़ें अन्य सभी निर्णय

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। Bhupesh cabinet decisions: Promotion to these officers of state administrative service, extension of electricity bill half scheme... read all other decisions here

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : July 7, 2022/5:58 pm IST

Bhupesh cabinet decisions: रायपुर, 07 जुलाई 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन ( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का अनुमोदन किया गया।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय इस प्रकार हैं—

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नाॅन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे।

राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

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राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया।

जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चैथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चैथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।

आवास एवं पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ /सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाॅप ड्यूटी 10 हजार एवं पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त छूट संचालक नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित काॅलोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी।

नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।

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साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।
इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।
आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के गौठानों में जनभागीदारिता हेतु गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफाम्र्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने एवं गोठान के विकास एवं रख-रखाव के लिए गोधन न्याय योजना अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

गोठानों से संबद्ध स्व सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पुल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मानवीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए वरिष्ठ पायलट (हेली) स्वर्गीय कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डाॅ. श्रीमती अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया।

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संविदा नियम 2012 में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन ( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का अनुमोदन किया गया।

राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना हेतु उपकर राशि लिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप अनुमोदन किया गया।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत खेल अधिकारी, प्रशासक, सहायक संचालक एवं युवा कल्याण अधिकारी के कुल 5 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची को विशेष प्रकरण मानते हुए वैद्यता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1988 से 1991 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।