रायपुरः B.Ed Assistant Teachers Dismissed सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि न्यायलयों के आदेश के परिपालन में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सेवा समाप्ति किए जाने के संबंध में नियमानुसार नोटिस जारी किया जाए। हालांकि यह आदेश बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। ऐसे में अब वहां पदस्थ 2855 सहायक शिक्षकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इधर, राजधानी रायपुर B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक सड़क पर उतर गए हैं। बड़ी संख्या में B.Ed सहायक शिक्षक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं और अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
B.Ed Assistant Teachers Dismissed बस्तर व सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड व डीएलएड दोनांे थी। जून 2023 में व्यापमं से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जुलाई 2023 को रिजल्ट आया। इस बीच अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते एनसीटीई 2018 के गजट रद्द किया। इस निर्णय के आधार डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड वालों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से अंतरिम राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।
जानकारी के मुताबिक कई ऐसे बीएड डिग्रीधारी जिनकी नौकरी वर्ग-2 यानी मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए लगी थी, लेकिन इन्होंने वर्ग-3 यानी सहायक शिक्षक का चयन किया। क्योंकि वे घर के पास रहकर नौकरी करना चाहते थे। इसी तरह कुछ युवाओं ने रेलवे व कुछ ने अन्य सरकारी नौकरी भी छोड़ी। अब सहायक शिक्षक की नौकरी जाने का खतरा मंडराने से वे तनाव में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर समाप्त की जा रही है, जिसमें बताया गया है कि केवल डीएलएड डिग्रीधारी ही इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र हैं।
बीएड सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, और जिला शिक्षा अधिकारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।
हां, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक इस आदेश के खिलाफ कानूनी अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में महत्वपूर्ण है और किसी भी अपील की सफलता पर निर्भर करेगा।
राजधानी रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।