नेतराम बघेल की रिपोर्ट…
सक्ति : Panchayat secretaries suspended : निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। जैजैपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देवरघटा सचिव यादराम खुंटे व रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
Panchayat secretaries suspended : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत देवरघटा व रायपुरा के सचिव को निलंबित कर दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण ग्राम पंचायतो में शासकीय एवं निजी स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद 13 अक्टूबर 2023 को ग्राम पंचायत देवरघटा व रायपुरा के निरीक्षण में पूरे ग्राम पंचायत में सम्पत्ति विरूपण नहीं होना पाया गया। जो कि छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का स्पष्ट उल्लंघन है।
Panchayat secretaries suspended : ग्राम पंचायत देवरघटा सचिव यादराम खूंटे व रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इसी कारण से यादराम खूंटे, सचिव ग्राम पंचायत देवरघटा व रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत को उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों पंचायत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत जैजैपुर निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।