Industries in Chhattisgarh get 100% GST exemption: रायपुर: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। बता दें कि, ये बैठक महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में नक्सल पुनर्वास नीति पर भी चर्चा की गई। साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगाई गई है।
Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions Full pdf
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नई औद्योगिक विकास नीति का अनुमोदन किया गया। बताया गया कि नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से आने वाले 5 सालों के लिए लागू होगी। इस दौरान सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए कई तरह की रियायत दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि उद्योगों को 60 से 100 फ़ीसदी तक जीएसटी में छूट दी जाएगी।
देखें पूरा मसौदा
1. यह औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक लागू रहेगी।
2. यह 6वीं औद्योगिक नीति है ।
3. औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
4. राज्य के सभी जिलों के विकास खंडो को तीन श्रेणियों समूह (1), (2) व (3) में विभाजित किया गया है।
5. कोर सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत व एल्यूमिनियम के लिए पृथक प्रावधान किया गया है।
6. इसके अतिरिक्त थ्रस्ट व सामान्य उद्योगों को श्रेणीकृत किया गया है।
7. थ्रस्ट उद्योग जैसे दवा उद्योग, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. आदि के लिए आकर्षक पैकेज / सुविधा प्रस्तावित की गई है ।
8. जी.एस.टी. में समूह (1) से (3) तक उद्योगों के लिए 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक छूट रखी गई है। यह छूट 6 से 10 वर्ष के लिए है ।
9. स्थायी पूंजी में सामान्य उद्योगों के लिए 15 प्रतिशत अधिकतम 75 करोड़ व थ्रस्ट के लिए 30 प्रतिशत अधिकतम 150 करोड़ का अनुदान है।
10. इसके अतिरिक्त स्टाम्प पंजीयन, मंडी, विद्युत शुल्क इत्यादि अनेक श्रेणी में शुल्क दी गई है।
11. विशिष्ट उत्पाद हेतु स्थायी पूंजी निवेश में 35 प्रतिशत व अधिकतम 300 करोड़ की छूट है।
12. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान पर भी 3 करोड़ तक अनुदान रखा गया है। 13. 100 करोड़ निवेश करने वाली इकाईयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जावेगा। 14. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस व रोबोटिक्स उद्योग के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम 450 करोड़ का अनुदान है।
15. SC/ST के विशेष प्रोत्साहन रखा गया है तथा 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट रखी गई है।
16. इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के लिए प्रावधान है तथा बीमार उद्योग के लिए प्रावधान है।
Industries in Chhattisgarh get 100% GST exemption
इसके अतिरिक्त लिए गए अन्य फैसलें
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि (14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनवैधिकरण करने का निर्णय लिया है।
- त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
- स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्याें को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन कीे व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
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- ग्राम नियानार, जगदलपुर जिला बस्तर में एन.एम.डी.सी. के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मण्डल द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- नवा रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का निर्णय लिया गया।
- त्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहिंत तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2 लाख 47 हजार हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल सम्पत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।